उत्तराखंड हाईकोर्ट ने गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान, अल्मोड़ा की भूमि पर कथित अतिक्रमण को लेकर सख्ती दिखाई है। कोर्ट ने अल्मोड़ा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) और उपजिलाधिकारी (एसडीएम) से मामले में विस्तृत रिपोर्ट तलब की है।
याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि संस्थान की जमीन पर कुछ लोगों द्वारा अवैध कब्जा किया गया है, जिससे न केवल संस्थान के कार्यों में बाधा उत्पन्न हो रही है, बल्कि पर्यावरणीय संतुलन पर भी खतरा मंडरा रहा है।
न्यायालय ने इस मामले में संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे 2 सप्ताह के भीतर विस्तृत जांच कर रिपोर्ट पेश करें। कोर्ट ने यह भी कहा कि संस्थान की भूमि के संरक्षण और अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए प्रशासन त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करे।
यह मामला अब राज्य के पर्यावरणीय और प्रशासनिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है।