Tuesday, October 13, 2026
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उत्तराखंड में गुटखा, पान मसाला और निकोटिन युक्त खाद्य पदार्थों पर एक साल का प्रतिबंध, 13 अक्टूबर से लागू हुआ आदेश

देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने जनस्वास्थ्य के हित में बड़ा फैसला लेते हुए राज्य में गुटखा, पान मसाला और तंबाकू या निकोटिन युक्त खाद्य पदार्थों पर एक साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। इस फैसले के तहत ऐसे उत्पादों के निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री पर रोक रहेगी।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह प्रतिबंध 13 अक्टूबर 2026 से अगले एक साल तक पूरे उत्तराखंड में लागू रहेगा। इसके तहत किसी भी नाम से बेचे जाने वाले गुटखा, पान मसाला और प्रतिबंध के दायरे में आने वाले तंबाकू या निकोटिन युक्त खाद्य पदार्थों के उत्पादन, भंडारण, वितरण और बिक्री पर रोक लगाई गई है।

एक साल तक लागू रहेंगी पाबंदियां

सरकार के इस फैसले का उद्देश्य लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करना और तंबाकू तथा निकोटिन युक्त प्रतिबंधित खाद्य उत्पादों की उपलब्धता पर अंकुश लगाना है। प्रतिबंध के दायरे में आने वाले उत्पादों के कारोबार से जुड़े निर्माताओं, वितरकों और विक्रेताओं को निर्धारित नियमों का पालन करना होगा।

नियमों का उल्लंघन करने पर हो सकती है कार्रवाई

प्रतिबंध लागू होने के बाद संबंधित विभागों की जिम्मेदारी होगी कि वे आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करें। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर लागू कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

सरकार के इस निर्णय के बाद राज्यभर में प्रतिबंधित उत्पादों के निर्माण, भंडारण और बिक्री पर निगरानी महत्वपूर्ण होगी। आदेश की विस्तृत शर्तों और संबंधित विभागों के दिशा-निर्देशों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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