Saturday, October 17, 2026
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सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार की राहुल गांधी के ख़िलाफ़ याचिका, गर्भवती महिला को धक्का देने का आरोप

महिला पत्रकार से कथित धक्का-मुक्की मामले में राहुल गांधी के खिलाफ अर्जी पर सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट तैयार

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से जुड़े एक मामले में सुनवाई करने पर सहमति जताई है। यह मामला 12 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट परिसर में प्रदर्शन के दौरान एक महिला पत्रकार के साथ कथित धक्का-मुक्की के आरोपों से संबंधित है। अर्जी में दावा किया गया है कि घटना के समय महिला पत्रकार तीन महीने की गर्भवती थीं।

शुक्रवार, 16 अक्टूबर को वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव भाटिया ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ के समक्ष इस अर्जी का उल्लेख किया। बताया गया कि यह अर्जी अधिवक्ता दिगंत मिश्रा की ओर से दाखिल उस याचिका से जुड़ी है, जिसमें अदालत परिसर के भीतर राजनीतिक प्रदर्शनों पर रोक लगाने के लिए निर्देश देने की मांग की गई है।

मौखिक दलील पर संज्ञान लेने से किया था इनकार

इससे पहले, दिल्ली में प्रदर्शनों से संबंधित मामलों की सुनवाई के दौरान गौरव भाटिया ने कथित घटना का जिक्र किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने एक महिला पत्रकार को धक्का दिया था। उन्होंने यह भी कहा कि इस घटना से संबंधित एक रिपोर्ट उनके पास मौजूद है।

इस पर सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने स्पष्ट किया था कि केवल मौखिक दलील के आधार पर किसी घटना का स्वतः संज्ञान नहीं लिया जा सकता। अदालत ने संबंधित पक्ष को औपचारिक अर्जी दाखिल करने को कहा था, ताकि मामले पर विचार किया जा सके।

26 या 27 अक्टूबर को हो सकती है सुनवाई

अब सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित अर्जी पर सुनवाई करने की सहमति दी है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, मामले को 26 या 27 अक्टूबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किए जाने की संभावना जताई गई है।

हालांकि, राहुल गांधी पर लगाए गए आरोप अभी आरोप ही हैं। अर्जी पर सुनवाई के लिए सहमति को आरोपों की पुष्टि या अदालत की ओर से किसी दोष-निर्धारण के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।

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